भारत का एकमात्र टैक्स फ्री राज्य, जहां लोग करोड़ों कमाएं तो भी आयकर विभाग एक भी रुपया नहीं ले सकता

भारत का एकमात्र टैक्स फ्री राज्य: आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिनकी आय आयकर की सीमा में आती है, उनके लिए आयकर भरना अनिवार्य है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार टैक्स फाइलिंग आवश्यक है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां लोगों को अपनी आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता? इस राज्य के लोग अगर सालाना करोड़ों कमाएं तो भी आयकर विभाग उनसे एक भी रुपया नहीं ले सकता। जानें इसका कारण।

भारत का टैक्स फ्री राज्य
भारत में एकमात्र राज्य जिसे टैक्स फ्री राज्य के रूप में जाना जाता है, वह है सिक्किम। इस राज्य के निवासी अपनी कमाई पर कोई भी आयकर नहीं चुकाते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के अनुसार, सिक्किम के लोगों को टैक्सेशन से बाहर रखा गया है।

सिक्किम को इतनी बड़ी छूट क्यों मिली?
सिक्किम को इनकम टैक्स से इतनी बड़ी राहत क्यों मिली? 1975 में सिक्किम के भारत में विलय के समय यह शर्त रखी गई थी कि सिक्किम अपने पुराने कानून और विशेष दर्जे को बनाए रखेगा। इस शर्त को मान लिया गया और यहां के निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के तहत छूट प्राप्त है।

Section 10 (26AAA) का क्या कहना है?
Section 10 (26AAA) के अनुसार, सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स दायरे से बाहर रहती है, चाहे वह किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी से मिले ब्याज या डिविडेंड से हो। इसमें यह भी कहा गया है कि सिक्किम में भारत के विलय से पहले जो लोग बस गए थे, वे भी इस छूट के पात्र हैं, चाहे उनका नाम Sikkim Subjects Regulations, 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं।

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